ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन को झटका, SC ने कहा- पहले हाई कोर्ट जाएं

उच्चतम न्यायालय ने आज धनशोधन मामले में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सीधे इस मामले की सुनवाई नहीं करेगी. आप पहले हाई कोर्ट जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन से पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते? सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि यह मामला एक मुख्यमंत्री से संबंधित है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतें सभी के लिए खुली हैं और उच्च न्यायालय संवैधानिक अदालतें हैं.

इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई के लिए तीन न्यायाधीशों की एक विशेष पीठ का गठन किया था.

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ जेल में बंद झामुमो नेता की याचिका पर सुनवाई करेगी. शीर्ष अदालत की अद्यतन वाद सूची के अनुसार, विशेष पीठ का गठन प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ द्वारा किया गया है. उन्होंने दिन में इस बाबत उस वक्त टिप्पणी की थी, जब वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी ने सोरेन की याचिका की सुनवाई के लिए मामले का विशेष उल्लेख किया था.

प्रधान न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं को आश्वस्त किया था कि उन्होंने संबंधित याचिका को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है. झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बुधवार रात गिरफ्तार किए गए सोरेन ने मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सबसे पहले झारखंड उच्च न्यायालय का रुख किया था.

झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री चन्द्रशेखर और न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी बृहस्पतिवार सुबह 10.30 बजे सोरेन की याचिका पर सुनवाई करने वाले थे, लेकिन सिब्बल और सिंघवी ने न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि संबंधित याचिका उच्च न्यायालय से वापस ले ली जाएगी. इसके बाद प्रधान न्यायाधीश ने कहा था, ‘हम इसे कल सूचीबद्ध करेंगे.’

मामले में ईडी द्वारा सात घंटे की मैराथन पूछताछ के बाद बुधवार को सोरेन को गिरफ्तार किया गया था.