22 नवंबर से 27 नवंबर 2023 तक आयोजित किये जा रहे अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले के दृष्टिगत मेला क्षेत्र में मांस मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।
जिला दंडाधिकारी सुमित खिमटा ने जानकारी देते हुए बताया कि मेला क्षेत्र रेणुका जी एवं गिरी नदी के दायें हिस्से में ददाहू की तरफ, गिरी नदी में पार्किंग स्थल, गिरी पुल से संगड़ाह की तरफ तथा ददाहू से नाहन की ओर मेले के दौरान किसी भी प्रकार की मांस व मछली विक्रय की दुकानें नहीं लगेंगी।
उपरोक्त क्षेत्रों में मांस व मछली की बिक्री पर कथित मेला अवधि के दौरान पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त, मेले के दौरान गिरी नदी पर बने पुराने हेलीपैड के नीचे की तरफ 70 मीटर तक मांस मछली इत्यादि की बिक्री के लिए स्थान अस्थाई रूप से चिन्हित किया जाता है।